जनपद में दुकानें खुलने का समय प्रात 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है । नगरीय क्षेत्र में खाद्यान्न , किराना , बेकरी , मिठाई की दुकान , सब्जी , फल , अंडा , ऑटोमोबाइल सेल्स , ( कार , स्कूटर , मोटरसाइकिल ) रिपेयरिंग वर्क्स , गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन , ड्राई क्लीनर्स , धोबी की दुकान , बिल्डिंग मटेरियल की दुकान , प्रिंटिंग प्रेस , फोटोस्टेट की दुकान , साइबर कैफे , स्टूडियो , प्लाईवुड , फर्नीचर की दुकान , खाद बीज , पशु चारे की दुकान , ग्रामीण क्षेत्र में बालू , गिट्टी और मौरंग , ट्रैक्टर मरम्मत , थ्रेशर मरम्मत , बकरी की दुकान , ग्रामीण क्षेत्र के सहज जन सेवा केंद्र , ट्यूबवेल मरम्मत की समान , हैंडपंप मरम्मत की सामान बेचने वाली ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें , ब्यूटी पार्लर , सैलून , ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें , पेट्रोल पंप साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रतिदिन खुलेंगे । इसी प्रकार सोमवार , बुधवार , शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल्स , इलेक्ट्रॉनिक्स , ( टीवी , फ्रिज , कंप्यूटर , मोबाइल ) इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग वर्क्स , घड़ी , चश्मा , गिफ्ट की दुकान , सेनेटरी , पेंट की दुकान , हार्डवेयर की दुकान , बर्तन की दुकान खुलेंगे । मंगलवार , बृहस्पतिवार , शनिवार को कार्पेट , फोम , गद्दा , कपड़ा , रेडीमेड गारमेंट्स , टेलर की दुकान , ज्वेलरी की दुकान , कॉस्मेटिक की दुकान , फुटवियर की दुकान , काफी , किताब , हैंड वास की दुकानें खोली जाएंगी । शराब की दुकान शासनादेशानुसार प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक तथा दवा की दुकान 24 घंटे खुलेगी । अस्पताल जिन्हें शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है वह भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए 24 घंटे खुलेंगे । सप्ताहिक बंदी के दिन दूध , फल , सब्जी तथा दवा की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी ।

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